नियम और शर्तें

  • वित्त पोषण प्रक्रिया - इस योजना के अंतर्गत वित्त पोषण ब्‍याज सहित ऋण के रूप में होगा:
    • ऋण घटक – 80 % (अधिकतम)
    • अंतिम ऋणी का योगदान - 20 % (न्‍यूनतम)
  • ऋण की अवधि एवं ऋण स्‍थगन अवधि - 
    • ऋण की अवधि प्रथम निर्गमन की तारीख से अधिकतम 10 वर्षों की होगी जिसमें केवल मूल राशि के भुगतान पर अधिकतम 2 वर्षों की ऋण स्‍थगन अवधि शामिल है (ऋण स्‍थगन अवधि केवल परियोजना के लिए है न कि प्रत्‍येक निर्गमन के लिए) ।
  • ब्‍याज दर –
    • यदि फंडिंग एनडीडीबी द्वारा प्रदान की जा रही हो, तो ब्याज दर एसबीआई के 3 वर्ष के एमसीएलआर (MCLR) से जुड़ी होगी। अंतिम ऋणी के लिए वर्तमान प्रभावी ब्याज दर 5.3% प्रतिवर्ष है।
    • यदि एनडीडीबी के माध्यम से नाबार्ड द्वारा फंडिंग की जा रही हो, तो अंतिम ऋणी के लिए ब्‍याज दर, नाबार्ड द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर + 0.50% प्रतिवर्ष होगी (अथवा एनडीडीबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया) था पूरी भुगतान अवधि तक प्रभावित रहेगा ।
    • ब्‍याज की गणना दैनिक गुणक के आधार (daily product basis) पर चक्रवृद्धि दर (Compounding rate) के बिना की जाएगी ।
  • प्रतिबद्धता प्रभार –
    • यदि तिमाही की समाप्ति पर संचयी संवितरण (cumulative disbursement) पूर्व स्‍वीकृत संचयी ड्रा-डाउन अनुसूची के 90% से कम है, तो अंतिम ऋणी को प्रतिवर्ष 2% (अथवा  एनडीडीबी द्वारा समय-समय पर सूचित दरों पर) का प्रतिबद्धता प्रभार  (कामिटमेंट चार्ज), अनुमानित ड्रॉडाउन योजना और वास्तविक वितरण के बीच संचयी अंतर पर लागू करों के साथ का भुगतान करना होगा । इसे अंतर राशि की वापसी तक अगली तिमाही के आरम्भ से लगाया जायेगा । (कृपया ध्यान दें कि, अंतिम ऋणियों द्वारा एनडीडीबी से प्राप्त की गई अग्रिम राशि (Imprest Advance) भी ड्रॉ-डाउन योजना का हिस्सा होगी |)
  • ऋण हेतु प्रतिभूति व्‍यवस्‍था –
    • अंतिम ऋणी को डीआईडीएफ के ऋण के प्रतिभूति/प्रतिपूर्ति के रूप में राज्‍य सरकार की गारंटी प्रदान करनी होगी या मॉर्टगेज (mortgage) के रूप में सेक्यूरिटी (security) प्रदान करनी होगी ।
    • यदि पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध है और राज्य सरकार की गारंटी की आवश्यकता नहीं है, तो प्रस्ताव सीधे एनडीडीबी को प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
    • राज्य सरकार की गारंटी की आवश्यकता वाले प्रस्तावों को राज्य परियोजना स्क्रीनिंग और समीक्षा समिति (SPSRC) के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है । SPSRC को अंतिम ऋणी की ओर से गारंटी प्रदान करने के लिए राज्य सरकार से प्रतिबद्धता पत्र प्राप्त करना होगा ।
    • अंतिम ऋणी को, निधि वितरित होने के तुरंत बाद ‘ऋण सेवा आरक्षित खाता’ (डीएसआरए) (Debt Service Reserve Account) बनाना होगा। अंतिम ऋणी को न्यूनतम 1 तिमाही ब्याज और मूल किस्तों के समक्ष डीएसआरए बनाए रखना होगा ।
    • जहाँ नाबार्ड से वित्त पोषण प्रदान किया जा रहा हो, वहाँ अंतिम ऋणी को नाबार्ड के पक्ष में, एनडीडीबी द्वारा अपने ऋण को सुरक्षित लिए गए सभी सेक्यूरिटी (securities), जिसमे सरकारी गारंटी भी शामिल हो, के असाइनमेंट के लिए अपनी सहमति प्रदान करनी होगी |  पुन: समनुदेशन के मामले में, शामिल लागत अंतिम ऋणी से वसूल की जाएगी ।
  • ब्‍याज का पुनर्भुगतान-
    • अंतिम ऋणी द्वारा मासिक आधार पर ब्‍याज का भुगतान किया जाएगा । ब्‍याज के भुगतान के लिए कोई स्‍थगन अवधि (moratorium period) नहीं होगी । ऋण पास होने के अगले महीने के पहले दिन से ब्‍याज का भुगतान देय होगा ।
  • मूल राशि का भुगतान-
    • मूल राशि का भुगतान, स्‍थगन अवधि की पूर्णता के बाद मासिक आधार पर देय होगा ।
  • ऋण का अवधि से पहले भुगतान के लिए पूर्व-भुगतान प्रभार-
    • एनडीडीबी अपने अधिकार से देय तिथि के पूर्व अग्रिम भुगतान को स्‍वीकृति दे सकती है। ब्याज / मूल किस्तों के भुगतान की देय तिथि हर महीने की पहली तारीख़ होगी यदि किस्त की देय तिथि शनिवार, रविवार और / या एनडीडीबी हेड ऑफिस के अवकाश के दिन पड़ती है, तो किस्त का भुगतान पिछले कार्य दिवस पर होगा । अंतिम ऋणी महीने के दौरान देय तिथि से पूर्व संबंधित ब्‍याज/मूल राशि का किसी भी समय भुगतान करने के लिए स्‍वतंत्र होगा। हालांकि, ऐसे सभी अग्रिम भुगतानों के लिए श्रेय (credit), ऋण प्राप्ति या प्रासंगिक देय तिथि पर दिया जाएगा, जो भी बाद में हो।
    • यदि अंतिम ऋणी अग्रिम महीने के प्रमुख किस्तों (principal instalment) का भुगतान करता है, तो इसे पूर्व भुगतान माना जाएगा तथा अंतिम ऋणी को पूर्व भुगतान लागत @ 2% प्रति वर्ष के दर पर (अथवा समय-समय पर एनडीडीबी द्वारा तय की गई पूर्व भुगतान लागत पर) भुगतान उचित दरों के साथ करना होगा | एनडीडीबी ऋण के अग्रिम भुगतान को इस शर्त पर स्‍वीकार कर सकती है कि अंतिम ऋणी उक्‍त अग्रिम भुगतान के लिए एनडीडीबी को चार दिन की स्‍पष्‍ट सूचना (शनिवार, रविवार एवं छुट्टियों को छोड़कर) देगा । यदि अंतिम ऋणी उपर्युक्‍त चार दिनों की अग्रिम सूचना देने में विफल रहता है तो भुगतान प्राप्ति की वास्‍तविक तिथि से चार दिनों के बाद (शनिवार, रविवार एवं छुट्टियों को छोड़कर) भुगतान हुआ माना जाएगा तथा तदनुसार ब्‍याज प्राप्‍त किया जाएगा । तथापि, अंतिम ऋणी द्वारा एनडीडीबी को चार दिनों की सूचना के अलावा इस पूर्व प्रदत्‍त राशि पर पूर्व भुगतान प्रभार देय होगा । हालांकि, द्वारा एनडीडीबी को दिए गए चार कार्य दिवसों के नोटिस के बावजूद, अंतिम ऋणी पूर्व प्रदत्‍त राशि पर पूर्व भुगतान शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
    • निम्‍नलिखित परिस्थितियों में एनडीडीबी अपने अधिकार से पूर्व भुगतान प्रभार को माफ कर सकती है:
      • यदि एनडीडीबी पूर्ण रूप से संतुष्‍ट हो कि अंतिम ऋणी ने अपने वास्‍तविक व्‍यवसाय आय में से संपूर्ण बकाया राशि का पूर्वभुगतान किया है ।
      • यदि ऋणी भुगतान करने में चूकता है और राज्‍य सरकार की गारंटी का उपयोग कर और/अथवा अंतिम ऋणी की प्रतिभूतित परिसंपत्ति के परिसमापन द्वारा प्राप्‍त राशी से ऋण खाता बंद होता है ।
  • पुनर्भुगतान में चूक-
    • अंतिम ऋणी द्वारा देय तिथि पर ऋण किस्‍तों के पुनर्भुगतान में विफलता की दशा में बकाया राशि में पुनर्भुगतान की वास्‍तविक तिथि तक निर्धारित भुगतान तिथि से देय ब्‍याज दर के अतिरिक्‍त प्रतिवर्ष 3% की दर से अतिरिक्‍त, ब्‍याज देय होगा ।