अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

- एसडीसी एंड एफपीओ योजना के तहत कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज सहायता

• योजना के लाभ क्या हैं ?
पात्र संगठन 2% प्रति वर्ष बैक एंडेड सब्सिडी का लाभ वाणिज्यिक बैंकों / आरआरबी / सहकारी बैंकों / वित्तीय संस्थानों जैसे एक वित्तीय संस्थान से प्राप्त सुरक्षित / असुरक्षित कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज सहायता के माध्यम से उठा सकते हैं । ऋण की किस्तों के शीघ्र और समय पर पुनर्भुगतान / ब्याज की सर्विसिंग के लिए ऋण पुनर्भुगतान अवधि के अंत में 2% अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान किया जाएगा।

• कौन सी संस्था इस योजना के तहत ब्याज सहायता के लिए आवेदन कर सकती है ?
दूध महासंघ, दूध संघों और किसान स्वामित्व वाली दूध उत्पादक कंपनियाँ जैसे उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थानों को इस योजना के तहत सहायता प्रदान करने पर विचार किया जाएगा। उन्हें प्रतिभागी एजेंसी (पीए) कहा जाएगा ।

• योजना के तहत एफआई का क्या अर्थ है?
एफआई का अर्थ है वित्तीय संस्थान जैसे वाणिज्यिक बैंक/ आरआरबी/ सहकारी बैंक/ वित्तीय संस्थान जिनसे प्रतिभागी एजेंसी (PA) योजना के तहत लाभ लेने हेतु पात्र होने के लिए कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

• किस प्रकार के ऋण ब्याज सहायता के लिए पात्र हैं?
स्कीम मिल्क पाउडर, होल मिल्क पाउडर, व्हाइट बटर, और घी जैसी चार संरक्षित वस्तुओं के समक्ष प्राप्त हुआ कार्यशील पूंजी ऋण (नकद ऋण सहित) योजना के तहत पात्र है ।

• वह समय अवधि क्या है जिसके लिए ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी?
मूलतः 2020-21 में घोषित योजना को 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए आगे बढ़ा दी गई है । वर्तमान में भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। 

• प्रतिभागी एजेंसी (पीए) ब्याज सहायता के लिए कब आवेदन कर सकती है?
- एफआई ​​द्वारा पीए को कार्यशील पूंजी ऋण की पहली रिलीज के 45 दिनों के भीतर।

• कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज सहायता लागू करने की प्रक्रिया क्या है?
प्रतिभागी एजेंसियां (पीए) (दूध महासंघ, दूध संघ, और किसान स्वामित्व वाले दूध उत्पादक कंपनियाँ) योजना के परिचालन दिशानिर्देश का संज्ञान लें और एनडीडीबी वेबसाइट (www.nddb.coop) से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं । पीए को आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारी भरनी है और आवेदन पत्र को कार्यशील पूंजी ऋण स्वीकृति पत्र के साथ एनडीडीबी को प्रस्तुत करना है । आवेदन - विभाग प्रमुख (वित्तीय और योजना सेवा), राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आणंद -388001 (गुजरात) को संबोधित करें ।

• आवेदन पत्र के साथ कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
पीए एनडीडीबी को भरे हुए आवेदन पत्र के साथ नियम और शर्तों के साथ नवीनतम कार्यशील पूंजी ऋण स्वीकृति पत्र, ऋण समझौते की प्रति प्रस्तुत करेंगी।

• आवेदन के स्वीकृति की प्रक्रिया क्या है?
एनडीडीबी परिचालन दिशानिर्देश में निर्धारित पात्रता मानदंड के आधार पर पीए द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की जांच करेगी । पात्र पीए का आवेदन सत्यापन के लिए संबंधित बैंक / एफआई को भेजा जाएगा। बैंक / एफआई द्वारा विवरणों के सत्यापन के बाद, एनडीडीबी ब्याज सहायता के प्रस्तावों को स्वीकृत करेगी।

• ब्याज सहायता के स्वीकृति के बाद आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?
- मासिक प्रगति रिपोर्ट
- बैंक से प्राप्त ब्याज प्रमाण पत्र, बैंक में खाते का ब्यौरा
- कमोडिटी स्टॉक स्टेटमेंट सहित एनडीडीबी द्वारा वांछित कोई भी अन्य जानकारी

• एनडीडीबी द्वारा प्रस्ताव के स्वीकृति के बाद प्रतिभागी एजेंसी(पीए) को ब्याज सहायता कब मिलेगा ?

एनडीडीबी प्रतिभागी एजेंसी (पीए) के कार्यशील पूंजी ऋण खाते में आगे हस्तांतरण के लिए वित्तपोषण संस्थान को हर महीने के अंत में ब्याज सहायता जारी करेगी।प्रतिभागी एजेंसी (पीए) "ब्याज सहायता जारी करने के लिए अनुरोध" भरा हुआ फॉर्म (एनडीडीबी की वेबसाइट - www.nddb.coop पर उपलब्ध) एनडीडीबी को प्रस्तुत करना आवश्यक है । आवेदन - विभाग प्रमुख (वित्तीय और योजना सेवा), राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आणंद -388001 (गुजरात) से संपर्क किया जा सकता है ।

• योजना में बैंक की क्या भूमिका है?
- प्रतिभागी एजेंसी (पीए) द्वारा NDDB को प्रस्तुत प्रस्ताव (आवेदन) सत्यापित करना
- पीए के कार्यशील पूंजी खाते में ब्याज सहायता जारी करना सुनिश्चित करना
- भाग लेने वाली एजेंसी (पीए) के साथ उपलब्ध स्वीकृत संरक्षित वस्तुओं के स्टॉक के साथ बकाया ऋण का मिलान और एनडीडीबी को समय-समय पर निर्धारित प्रारूप में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना
- प्रतिभागी एजेंसी (पीए) द्वारा नॉन-कंप्लायंट / डिफॉल्ट मामलों की रिपोर्ट करना

• प्रतिभागी एजेंसी (पीए) को अतिरिक्त 2% ब्याज सहायता प्राप्त करने की योग्यता कब है?

”त्वरित और समय पर पुनर्भुगतान / ब्याज सर्विसिंग के लिए, ऋण पुनर्भुगतान अवधि के अंत में बैंक द्वारा त्वरित भुगतान के प्रमाणपत्र के उपरांत अतिरिक्त 2% ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी । हालांकि, अतिरिक्त 2% ब्याज का भुगतान, भुगतान योजना के तहत धन की उपलब्धता और सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति के अधीन है ।