संविधान

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की स्थापना भारतीय संसद के अधिनियम द्वारा की गई है। यह एक सांविधिक निकाय (बॉडीकॉरपोरेट) है तथा संसद ने इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया है।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का आरंभ में सोसाइटी अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकरण किया गया था। कालांतर मे इसका विलय 12 अक्टूबर 1987 को भारतीय संसद के अधिनियम-एनडीडीबी अधिनियम 1987 (1987 का 37) के अंतर्गत तत्कालीन इंडियन डेरी कॉरपोरेशन के साथ हुआ, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक कंपनी के रूप में गठित और पंजीकृत थी। भारतीय संसद के अधिनियम – एनडीडीबी अधिनियम 1987(1987 का 37)- द्वारा राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का इंडियन डेरी कॉरपोरेशन में विलय 12 अक्तूबर 1987 से प्रभावी माना गया। इस अधिनियम द्वारा नए सांविधिक निकाय को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के क्रिया – कलापों और गतिविधियों का सामान्य अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण और प्रबंधन निदेशक मण्डल में निहित है।